The court has given 100 m of Sector-31 Electricity Office. Ban on display in the periphery | कोर्ट ने सेक्टर-31 बिजली कार्यालय के 100 मी. परिधि में प्रदर्शन पर लगाई रोक

गुड़गांवएक घंटा पहले

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सेक्टर-31 स्थित दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम (डीएचबीवीएन) कार्यालय के बाहर बिजली विभाग कर्मचारियों को अदालत ने झटका दे दिया है। अदालत ने कार्यालय के 100 मीटर परिधि में प्रदर्शन पर रोक लगा दी है। सिविल जज मधुर बजाज की अदालत ने बिजली दफ्तर के 100 मीटर की परिधि में किसी भी धरने-प्रदर्शन नही करने के आदेश दिए हैं। उन्होंने इससे संबंधित थाना प्रभारी को भी निगरानी रखने का आदेश दिया है।

बिजली निगम ने हाल ही में गुड़गांव के सभी डिवीजन से 128 कर्मचारियों के तबादले किए गए थे। कर्मचारियों ने इन तबादलों को गलत ठहराया। इसके विरोध में कर्मचारियों ने बिजली निगम के अधिकारी के कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। डीएचबीवीएन द्वारा अपने पैनल के एडवोकेट अनिरुद्ध के मार्फत सिविल जज जूनियर डिविजन गुड़गांव मधुर बजाज की अदालत में याचिका दायर की थी। जिसमें कहा गया है कि कर्मचारी यूनियन के सदस्य या कर्मचारी डीएचबीवीएन कार्यालय के बाहर कोई प्रदर्शन ना करे। एडवोकेट अनिरुद्ध ने बताया कि इस मामले में अब 23 सितम्बर को अगली सुनवाई होगी।

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