AEN absconding from acb custody in kota rural was caught taking bribe of 3000 thousand rupees again arrest | 3000 हजार रुपए रिश्वत लेते पकड़ा गया एईएन हुआ हिरासत से फरार, 18 घंटे के भीतर दोबारा गिरफ्तार

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कोटा ग्रामीण2 घंटे पहले

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कोटा ग्रामीण जिले के कैथून में रिश्वत लेते गिरफ्तार हुआ सहायक अभियंता दिनेश खोलिया

  • कोटा ग्रामीण जिले में सोमवार को एसीबी ने रंगे हाथ ट्रेप किया था
  • देर रात भाग निकला, कैथून पुलिस ने निर्माणाधीन बिल्डिंग से पकड़ा

जिले में सोमवार देर रात को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की हिरासत से फरार हुए विद्युत विभाग के सहायक अभियंता दिनेश खोलिया को 18 घंटे से भी कम समय में चम्बल गार्डन के सामने एक निर्माणाधीन बिल्डिंग से गिरफ्तार कर लिया है। अभियुक्त को भगाने में मदद करने एवं शरण देने वालो के विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी।

कोटा ग्रामीण एसपी शरद चौधरी ने बताया कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो कोटा द्वारा सोमवार को कस्बा कैथून के विद्युत विभाग में सहायक अभियंता दिनेश खोलिया को 3000 रूपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया था। इस कार्रवाई के दौरान विद्युत विभाग कैथून के कार्यालय से रात करीब 9.30 बजे अभियुक्त दिनेश खोलिया ब्यूरो की टीम को चकमा देकर फरार हो गया था।

सीसीटीवी फुटेज व ऑफिस में पूछताछ की तब बिल्डिंग में छिपे होने का पता चला

इस पर एसीबी के पुलिस निरीक्षक दलवीर सिंह फौजदार द्वारा थाना कैथून पर हिरासत से भागने का प्रकरण दर्ज कराया था। जिसके बाद कैथून थानाधिकारी राजेश कुमार सोनी एवं उनकी टीम लगातार दिनेश खोलिया की तलाश कर रही थी।अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कोटा ग्रामीण पारस जैन ने बताया कि पुलिस टीम ने विद्युत विभाग कैथून के कार्यालय एवं आसपास सघन पूछताछ की। वहां लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज देखी। सभी संसाधन का उपयोग कर तलाशी की।

तब फरार हुए अभियुक्त दिनेश खोलिया, सहायक अभियंता को भगाने एवं शरण देने वालों के बारे में सिलसिलेवार जानकारी मिलती गई । जिसके आधार पर मंगलवार शाम 4.30 बजे अभियुक्त दिनेश खोलिया को चम्बल गार्डन के सामने एक निर्माणाधीन बिल्डिंग से गिरफ्तार कर लिया गया।

फरारी में सहयोग देने वाले लोगों पर कार्यवाही होगी

सीओ ग्रामीण रणविजय सिंह ने बताया कि हिरासत से भागे अभियुक्त दिनेश खोलिया को फरारी में सहयोग करना व शरण देना भी भारतीय दण्ड संहिता के तहत अपराध है। सहायक अभियंता से पूछताछ के आधार पर उसे भगाने में सहयोग करने वाले एवं शरण देने वाले सभी लोगों के विरूद्व भी भारतीय दण्ड संहिता के तहत कड़ी कार्यवाही की जायेगी।

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