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- Bihar Assembly Election 2020 News; Candidates Expenditure Limit In Vidhan Sabha Elections | Know How Much Money Can A Candidate Spend On Their Own Campaign?
पटनाएक घंटा पहले
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चुनाव आयोग की गाइडलाइन के मुताबिक कोरोना पॉजिटिव मरीजों को सबसे अंत में वोटिंग का मौका मिलेगा।
- 28 लाख से ज्यादा खर्च नहीं कर सकते हैं प्रत्याशी, चुनाव आयोग ने प्रचार खर्च बढ़ाने की सिफारिश की
- कानून मंत्रालय की सहमित मिलने के बाद प्रचार खर्च दो लाख और बढ़ाया जा सकता है
बिहार विधानसभा चुनाव में अब तक कोरोना पॉजिटिव हुए मरीजों के लिए अलग से वोटर लिस्ट बनेगी। जो लोग पॉजिटिव आए हैं, उनके वोट अलग लाइन लगवाकर डलवाए जाएंगे। इसके अलावा कोरोना के लक्षण वाले व्यक्ति भी अलग लाइन में लगेंगे। कोरोना पॉजिटिव मरीजों को सबसे अंत में वोट डालने का मौका मिलेगा।
बिहार विधानसभा चुनाव के लिए इलेक्शन कमीशन ने शुक्रवार को गाइडलाइन जारी कर दी है। प्रत्याशी 10 हजार नकद और 28 लाख से ज्यादा खर्च नहीं कर सकते हैं। कोरोना को देखते हुए चुनाव आयोग ने कानून मंत्रालय को पहले ही पत्र लिखा है और इसमें प्रचार खर्च 2 लाख रुपए और बढ़ाने की मांग की है।
चुनाव आयोग का कहना है कि कानून मंत्रालय की सहमति के बाद खर्च बढ़ाया जा सकेगा। लेकिन, अब तक जारी किये गए आदेश के मुताबिक कोई भी उम्मीदवार 28 लाख से ज्यादा खर्च नहीं कर सकते हैं। कानून मंत्रालय की सहमति मिलने के बाद इसके लिए अलग से अधिसूचना जारी की जाएगी।
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