Restrictions On Manufacture And Sale Of All Types Of Tobacco Products In Delhi – दिल्ली में गुटखा, पान मसाला, तंबाकू व खैनी की बिक्री पर पाबंदी एक साल और बढ़ी

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Updated Thu, 16 Jul 2020 10:42 PM IST

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दिल्ली सरकार ने गुटखे और पान मसाले के निर्माण, भंडारण, बिक्री और वितरण पर लागू प्रतिबंध को एक और साल के लिए विस्तार दे दिया है। खाद्य सुरक्षा आयुक्त डीएन सिंह ने बुधवार को इन उत्पादों पर प्रतिबंध के संबंध में एक अधिसूचना जारी की।

अधिसूचना में कहा गया है कि गुटका, पान मसाला, सुगंधित तंबाकू समेत इसी तरह के जितने भी तंबाकू उत्पाद हैं, चाहे उनको किसी नाम से पुकारा जाता हो, आम लोगों की सेहत को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इससे भावी पीढिय़ों की जैविक संरचना पर भी फर्क पड़ रहा है। यहीं नहीं, इसमें नुकसानदेह रसायन भी मिला होता है। फिर, केंद्र सरकार ने पहले ही तंबाकू व निकोटिन वाले उत्पादों को एंटी केकिंग एजेंट के तौर पर प्रतिबंधित किया हुआ है।

इन हालातों में उपराज्यपाल के आदेश पर खाद्य सुरक्षा आयुक्त के नाम से पाबंदी लगाने की अधिसूचना बुधवार को जारी की गई है। इसमें खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 3 के तहत मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में एक साल के लिए तंबाकू के निर्माण, भंडारण, वितरण को प्रतिबंधित किया गया है। प्रतिबंध अधिसूचना के दिन से एक साल की अवधि के लिए लागू होगा।

दिल्ली सरकार ने गुटखे और पान मसाले के निर्माण, भंडारण, बिक्री और वितरण पर लागू प्रतिबंध को एक और साल के लिए विस्तार दे दिया है। खाद्य सुरक्षा आयुक्त डीएन सिंह ने बुधवार को इन उत्पादों पर प्रतिबंध के संबंध में एक अधिसूचना जारी की।

अधिसूचना में कहा गया है कि गुटका, पान मसाला, सुगंधित तंबाकू समेत इसी तरह के जितने भी तंबाकू उत्पाद हैं, चाहे उनको किसी नाम से पुकारा जाता हो, आम लोगों की सेहत को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इससे भावी पीढिय़ों की जैविक संरचना पर भी फर्क पड़ रहा है। यहीं नहीं, इसमें नुकसानदेह रसायन भी मिला होता है। फिर, केंद्र सरकार ने पहले ही तंबाकू व निकोटिन वाले उत्पादों को एंटी केकिंग एजेंट के तौर पर प्रतिबंधित किया हुआ है।

इन हालातों में उपराज्यपाल के आदेश पर खाद्य सुरक्षा आयुक्त के नाम से पाबंदी लगाने की अधिसूचना बुधवार को जारी की गई है। इसमें खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 3 के तहत मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में एक साल के लिए तंबाकू के निर्माण, भंडारण, वितरण को प्रतिबंधित किया गया है। प्रतिबंध अधिसूचना के दिन से एक साल की अवधि के लिए लागू होगा।

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