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जयपुर3 मिनट पहले
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राजस्थान में सियासी घमासान का आज 13वां दिन है। इससे पहले, मंगलवार को विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी की ओर से बागी सचिन पायलट सहित 19 विधायकों को जारी अयोग्यता नोटिस मामले में हाईकोर्ट ने लगातार दूसरे दिन सुनवाई की थी। बहस पूरी होने के बाद 24 जुलाई तक फैसला सुरक्षित रख लिया। तब तक स्पीकर इन विधायकों के खिलाफ कार्यवाही नहीं कर सकते हैं।
उधर, खबर है कि सीपी जोशी हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। चीफ व्हिप महेश जोशी की शिकायत पर विधानसभा अध्यक्ष ने 14 जुलाई को सचिन पायलट समेत 19 बागी विधायकों को दल बदल विरोधी कानून के तहत सदस्यता खारिज करने का नोटिस भेजकर 17 जुलाई तक जवाब मांगा था।
अब तक क्या हुआ?
14 जुलाई: स्पीकर ने सचिन पायलट सहित 19 विधायकों को अयोग्यता का नोटिस दिया और 17 जुलाई को दोपहर 1:30 बजे तक जवाब मांगा।
16 जुलाई: नोटिस के खिलाफ पायलट सहित 19 विधायक हाईकोर्ट चले गए। पीछे-पीछे व्हिप चीफ महेश जाेशी ने सरकार की तरफ से कैविएट लगा दी कि कोई भी फैसला किए जाने से पहले उनका पक्ष भी सुना जाए।
17 जुलाई: हाईकोर्ट की एकलपीठ ने सुनवाई की और मामला खंडपीठ में भेजा। खंडपीठ ने 18 जुलाई को सुनवाई तय की।
18 जुलाई: खंडपीठ ने अगली सुनवाई 20 जुलाई तय की और स्पीकर से कहा कि वे 21 जुलाई तक नोटिस पर कार्यवाही नहीं करें। स्पीकर ने भी इसकी पालना करते हुए कार्यवाही टाली।
20 जुलाई: हाईकोर्ट ने बहस पूरी न हो पाने के कारण कहा- 21 जुलाई को भी सुनवाई होगी।
21 जुलाई: हाईकोर्ट ने फिर मामले को सुना और फैसला 24 जुलाई के लिए सुरक्षित रख लिया। स्पीकर को भी तब तक के लिए कोई निर्णय नहीं करने के लिए कहा।

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