District Administration Prayagraj Issued New Coronavirus Guidelines Now Shops Will Open From 9 Am To 7 Pm – Corona Guidelines In Prayagraj: अब सुबह नौ से शाम सात बजे तक ही खुलेंगी दुकानें

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कोविड-19 के मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए जिला प्रशासन ने कई कठोर कदम उठाए हैं। शनिवार को जारी संशोधित गाइडलाइन के तहत दुकानें अब सिर्फ सुबह नौ से शाम सात बजे तक ही खुलेंगी। रेस्टोरेंट रात 10 बजे तक खुलेंगे, लेकिन सात बजे के बाद सिर्फ होम डिलेवरी की अनुमति होगी। डीएम भानु चंद्र गोस्वामी ने बताया कि संशोधित गाइडलाइन शनिवार से ही प्रभावी हो गई तथा 31 अगस्त तक लागू रहेगी। संशोधन के अलावा एक अगस्त से लागू अन्य प्रावधान पहले की भांति प्रभावी रहेंगे।

एक अगस्त को जारी गाइडलाइन के अनुसार सुबह छह से रात 10 बजे तक दुकानें खोले जाने की अनुमति दी गई थी, लेकिन नई गाइडलाइन में अब दुकानें सुबह नौ से शाम सात बजे के बीच खोलने का निर्देश है। डीएम ने बताया कि शाम सात से सुबह पांच बजे के बीच सिर्फ चिकित्सीय कार्य, आवश्यक सेवाओं, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, एयरपोर्ट तक जाने-आने की छूट होगी।

इसके अलावा आवागमन पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा। लोगों को दिन में भी आवश्यक काम से ही निकलने की अनुमति होगी। इसका पालन सुनिश्चित कराने के लिए टीम भी गठित की गई है। साथ ही अफसरों की जिम्मेदारी तय की गई है। संशोधित गाइडलाइन जारी करने के साथ डीएम ने व्यापारियों के साथ बैठक की। उन्होंने गाइडलाइन का पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। 

जिले में लेवल-1 स्तर के 21 और कोविड केयर सेंटर बनाए जाएंगे। इनमें 4140 बेड की व्यवस्था होगी। डीएम ने बताया कि अस्पताल चिह्नित करने के साथ प्रस्ताव भेज दिया गया है। कोविड-19 पर प्रभावी नियंत्रण के लिए जांच आदि को लेकर भी कई कदम उठाए गए हैं। कोविड के मरीजों के उपचार के लिए अलग-अलग स्तर के कुल आठ अस्पताल पहले से संचालित हैं। इनमें 1710 बेड की व्यवस्था है। मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए होम आइसोलेशन की सुविधा देने के साथ नए अस्पताल खोले जाने का भी निर्णय लिया गया है। इसी क्रम में अस्पताल के लिए 21 स्थान चिह्नित किए गए हैं।

गंभीर मरीजों के इलाज के लिए एसआरएन में 40 तथा बेली अस्पताल में 20 वेंटिलेटर की भी व्यवस्था की गई है। अन्य अस्पतालों में भी सात वेंटिलेटर की व्यवस्था है। इसके अलावा जांच की क्षमता बढ़ाने की भी योजना बनाई गई है। इसके लिए शहर में 11 तथा ग्रामीण इलाकों में 20 कलेक्शन सेंटर बनाए गए हैं। डीएम ने बताया कि रोजाना 2500-3000 लोगों की सैम्पलिंग की जा रही है।

इनमें 700 से 800 आरटीपीसीआर और 2200 से 2400 एंटीजन टेस्ट किए जा रहे हैं। तीन स्थानों पर ट्रूनॉट मशीन लगाई गईं हैं। जनपद में अब तक कुल 91 हजार 823 लोगों का परीक्षण किया जा चुका है। डीएम ने बताया कि जिले में 83 क्लस्टर तथा 2172 कंटेनमेंट जोन हैं। बताया कि जुलाई तक हर महीने 10 लाख से अधिक कार्डधारकों को मुफ्त राशन का भी वितरण किया गया।

सुबह नौ से शाम सात बजे तक खुलेंगी दवा दुकानें

दवा की दुकानें अब सुबह नौ बजे से लेकर शाम सात बजे तक खुलेंगी। डीएम ने यह निर्णय शनिवार को दवा व्यवसायियों के साथ बैठक कर लिया। दवा के थोक कारोबारी एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल द्विवेदी ने कहा कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए व्यापक विचार-विमर्श किया गया। यह तय किया गया कि दवा की दुकानें सात बजे तक खोली जाएं। लीडर रोड की दुकानें शाम साढ़े छह बजे ही बंद हो जाएंगी। बैठक में प्रेम अग्रवाल, अनिल दुबे, परमजीत सिंह आदि मौजू रहे।

पटरी दुकानदारों को चार दिनों में दिया जाए लोन

मंडलायुक्त आर. रमेश कुमार ने पटरी दुकानदारों के प्रस्तावों का निस्तारण कर चार दिनों के भीतर ऋण स्वीकृत करने का निर्देश दिया है। पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर योजना की समीक्षा बैठक में शनिवार को मंडलायुक्त ने नगर निगम के अफसरों तथा पीओ डूडा को अभियान चलाकर पटरी दुकानदारों को चिह्नित कर रजिस्ट्रेशन कराने का निर्देश दिया। बैठक में बैंकों में रोजगार के प्रस्ताव लंबित होने का मुद्दा प्रमुखता से उठा। इस पर मंडलायुक्त ने बैंक के प्रतिनिधियों को चार दिन में ऋण वितरण का निर्देश दिया। उन्होंने योजना के प्रचार प्रसार का भी निर्देश दिया। इस योजना में पटरी दुकानदारों को स्वरोजगार के लिए 10 हजार रुपये तक ऋण देने का प्रावधान है।

पहले की तरह खुलेंगी आबकारी की दुकानें

दुकानों के खुलने व बंद होने के संबंध में शनिवार को जारी गाइडलाइन जिले में स्थित शराब की दुकानों पर लागू नहीं होगी। एडीएम सिटी अशोक कुमार कनौजिया का कहना है कि शराब की दुकानें पहले की तरह ही खुलेंगी। 

7682 का चालान, 414 पर एफआईआर

मास्क न लगाने व सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करने वालों के खिलाफ शनिवार को पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। इस दौरान कुल 208 मुकदमे जिले के अलग-अलग थानो में दर्ज किए गए जिनमें 414 लोगों को नामजद किया गया और 217 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा मास्क न पहनने पर 7682 लोगों का चालान कर 7.92 लाख रुपये वसूले गए। 737 वाहनों का चालान भी किया गया।

सार

संशोधित गाइडलाइन के बिंदु

  •  हाटस्पाट व कंटेनमेंट जोन में सभी दुकानें, निजी कार्यालय बंद रहेंगे
  • शनिवार और रविवार को सिर्फ बैंक, दवाइयां, दूध, फल, सब्जी, कोरियर, पेट्रोल पंप खुलेंगे
  • सभी मंडियां रात 11 से सुबह 10 बजे के बीच खुलेंगी।
  • जिम सोमवार से शुक्रवार तक दिन में सुबह नौ से शाम सात बजे तक खुलेंगे
  • धार्मिक स्थल में एक समय में सिर्फ पांच लोगों को प्रवेश मिलेगा

विस्तार

कोविड-19 के मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए जिला प्रशासन ने कई कठोर कदम उठाए हैं। शनिवार को जारी संशोधित गाइडलाइन के तहत दुकानें अब सिर्फ सुबह नौ से शाम सात बजे तक ही खुलेंगी। रेस्टोरेंट रात 10 बजे तक खुलेंगे, लेकिन सात बजे के बाद सिर्फ होम डिलेवरी की अनुमति होगी। डीएम भानु चंद्र गोस्वामी ने बताया कि संशोधित गाइडलाइन शनिवार से ही प्रभावी हो गई तथा 31 अगस्त तक लागू रहेगी। संशोधन के अलावा एक अगस्त से लागू अन्य प्रावधान पहले की भांति प्रभावी रहेंगे।

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