This is how the police are maintaining the lockdown, in this way they cannot prevent the spread of Karena | पुलिस ऐसे करा रही है लाॅकडाउन की पालना, इस तरह ताे काेराेना काे फैलने से नहीं राेक सकते

कोटा11 मिनट पहले

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लॉकडाउन के दूसरे दिन साेमवार काे भी शहर की सड़काें पर जमकर ट्रैफिक नजर आया। इस दाैरान पुलिस ने हर चाैराहे व प्रमुख मार्गाें पर बेरिकेडिंग जरूर रखी थी, लेकिन ज्यादातर जगह पुलिसकर्मी बातें करने व माेबाइल पर व्यस्त थे। इस कारणा बेरिकेडिंग से निकलकर लाेग आराम से आ-जा रहे थे। जिन रास्ताें काे पुलिस ने बल्लियों व बेरिकेड से पूरी तरह बंद कर दिया, केवल वहीं सन्नाटा था।

नाका चुंगी चाैराहा, लाडपुरा दरवाजा, गुमानपुरा, सेवन वंडर्स राेड आदि पर एक तरफ से यातायात चालू था। वहां तैनात पुलिस वाले किसी-किसी काे राेक कर पूछताछ करते, कड़क आवाज में पूछते और फिर रवाना कर देते। यही दिनभर चलता रहा। लाॅकडाउन के बावजूद नगर निगम और यूआईटी में लाेगाें का आना-जाना लगा रहा। कर्मचारी खुद हैरान रहे कि जब बाहर लाॅकडाउन लग रहा है ताे फिर ये लाेग कैसे आ रहे हैं।

जेईई के लिए लॉकडाउन में दी छूट; किराने की दुकानें, हाेटल-लाॅज खुलेंगे, ऑटाे-टेंपाे भी चलेंगे

6 सितंबर तक लगाए लॉकडाउन में प्रदेश के गृह विभाग के आदेश पर जेईई मेन के अभ्यर्थियों के आने-जाने एवं रुकने की व्यवस्था काे देखते हुए छूट दी गई है। कलेक्टर उज्ज्वल राठौड़ ने बताया कि शहर में जेईई के लिए दो परीक्षा केन्द्र बनाए गए हैं। इन केन्द्रों पर परीक्षा देने आने वाले परीक्षार्थियाें की सुविधा के लिए लॉकडाउन में कुछ छूट दी गई हैं।

  1. जेईई के अभ्यर्थियों, उनके अभिभावकों एवं परीक्षा कर्मचारियाें को उनके रुकने के स्थान से परीक्षा केन्द्र तक व्यक्तिगत वाहन, ऑटो, टेम्पो, लोक परिवहन वाहन के माध्यम से आने जाने की छूट होगी।
  2. ऐसे अभ्यर्थी का प्रवेश पत्र हार्ड अथवा सॉफ्ट कॉपी में एवं परीक्षा स्टाफ के पास नियुक्ति संबंधी उपलब्ध कोई दस्तावेज उनके आवागमन के लिए वैध पास के रूप में मान्य होगा।
  3. होटल, धर्मशाला, गेस्ट हाउस, लॉज एवं ठहरने के ऐसे स्थानाें काे खोल सकेंगे। इन स्थानाें व रेस्टाेरेंट काे गाइड लाइन का पालन करना होगा।
  4. इस दौरान ऑनलाइन ऑर्डर के आधार पर भोजन की व्यवस्था के लिए होम डिलेवरी की परमिशन होगी। इस दौरान शहर में किराने की दुकानों काे सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक खोल सकेंगे।
  5. परीक्षा आयोजकों को कोविड-19 संबंधी प्रोटोकॉल की पालना करनी होगी। परीक्षा केन्द्रों पर पारस्परिक 6 फीट की दूरी, मास्क पहनना, व्यक्तिगत स्वच्छता आदि बनाए रखेंगे।

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