Big news for users of credit and debit cards, new RBI rules will be applicable from 30th September | 30 सितंबर से क्रेडिट और डेबिट कार्ड के लिए लागू होंगे नए नियम; RBI ने किया बदलाव, जानिए अब कैसे होगा ट्रांजेक्शन?

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नई दिल्ली5 घंटे पहले

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रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डेबिट और क्रेडिट कार्ड से जुड़े नियमों में बदलाव करने जा रहा है। – प्रतीकात्मक फोटो

  • कोरोना की वजह से पहले लागू नहीं किया गया था, अब इसी माह से इसे लागू किया जाएगा

अगर आप डेबिट और क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं, तो इस खबर के बारे में जानना आप के लिए जरूरी है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) डेबिट और क्रेडिट कार्ड से जुड़े नियमों में बदलाव करने जा रहा है। 30 सितंबर से यह बदलाव लागू होंगे।

यह बदलाव आपके इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन और कॉन्टैक्ट-लेस कार्ड ट्रांजेक्शन से जुड़े हैं। बता दें कि कोविड-19 की वजह से क्रेडिट और डेबिट कार्ड होल्डर्स को समय मिल गया, अन्यथा ये नियम पहले ही लागू होने वाले थे।

जनवरी में ही किए गए थे बदलाव

डेबिट और क्रेडिट कार्ड से जुड़े नियमों में आरबीआई ने इस साल जनवरी में ही बदलाव किए थे, लेकिन कोरोना की वजह से इन्हें तब लागू नहीं किया गया। रिजर्व बैंक ने इन नियमों को लागू करने के लिए 30 सितंबर, 2020 का समय दिया है।

जानिए, 30 सितंबर से बदलने वाले नए नियमों के बारे में-

  • नए नियम आने के बाद आपको इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन, डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, कॉन्टैक्ट-लेस कार्ड से ट्रांजेक्शन के लिए आपको प्रायोरिटी सेट करनी होगी। इसका मतलब है कि अगर ग्राहक को इसकी आवश्यकता है, तो उसे ही यह सेवा मिलेगी, यानी उसे इसके लिए आवेदन करना होगा।
  • अब ग्राहक खुद अपनी ट्रांजेक्शन लिमिट बदल सकते हैं। मोबाइल ऐप, इंटरनेट बैंकिंग, एटीएम मशीन या आईवीआर के जरिए कभी भी अपने कार्ड की लिमिट बदलाव कर सकते हैं। यह सुविधा 24 घंटे और सातों दिन मिलेगी। यानी कि अब आप अपने एटीएम कार्ड की ट्रांजेक्शन लिमिट खुद तय कर सकेंगे।
  • ग्राहकों को यह सुविधा मुहैया कराई जाए कि वो कभी भी अपने कार्ड पर विदेशी ट्रांजेक्शन की सुविधा ले सकते हैं। अपने कार्ड पर कोई भी सर्विस एक्टिवेट करने या हटाने का अधिकार भी ग्राहक को दिया जाए। यानी ग्राहकों को कौन सी सर्विस एक्टिवेट करनी है और कौन सी सर्विस डिएक्टिवेट करनी है, इसका फैसला खुद करें।
  • RBI ने बैंकों से कहा है कि डेबिट और क्रेडिट कार्ड जारी करते वक्त अब ग्राहकों को घरेलू ट्रांजेक्शन की अनुमति देनी चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि अगर जरूरत नहीं है, तो ATM मशीन से पैसे निकालते और POS टर्मिनल पर शॉपिंग के लिए विदेशी ट्रांजेक्शन की मंजूरी नहीं दी जाए।

लॉकडाउन में क्रेडिट के बजाय डेबिट का हुआ ज्यादा इस्तेमाल

डेबिट और क्रेडिट कार्ड से किये गए खर्च को लेकर आरबीआई द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक, इस साल देश में जून के महीने में लोगों ने 42,818 करोड़ रुपए की खरीदारी क्रेडिट कार्ड के जरिए की, जबकि इस साल जनवरी में क्रेडिट कार्ड से 67,000 करोड़ रुपए की शॉपिंग हुई थी।

अगर ट्रांजेक्शन के हिसाब से देखें, तो जून के महीने में 12.5 करोड़ बार लेन-देन के लिए क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल हुआ, जबकि कोरोना और लॉकडाउन के पहले जनवरी के महीने में 20.3 करोड़ बार क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल किया गया। वही, अगर डेबिट कार्ड की बात करें तो जनवरी के महीने में 45.8 करोड़ बार डेबिट कार्ड का इस्तेमाल किया गया जबकि जून में 30.2 करोड़ बार डेबिट कार्ड का इस्तेमाल किया गया। आरबीआई के आंकड़ों के मुताबिक, देश में प्रत्येक 15 डेबिट कार्ड पर एक क्रेडिट कार्ड है।

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