जयपुरएक मिनट पहले
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टोंक से विधायक सचिन पायलट।
- कहा, दोनों पक्षों में समझौता हो गया इसलिए याचिका लंबित रखने का औचित्य नहीं
(संजीव शर्मा)। प्रदेश के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट सहित उनके गुट के 19 एमएलए तथा विधानसभा स्पीकर के नोटिस विवाद मामले में हाईकोर्ट में लंबित याचिका खारिज करवाने के लिए एक पक्षकार मोहनलाल नामा ने अदालत में प्रार्थना पत्र दायर किया है। नामा के प्रार्थना पत्र पर आगामी दिनों में सुनवाई की संभावना है।
अधिवक्ता विमल चौधरी के जरिए दायर प्रार्थना पत्र में कहा है कि पायलट सहित अन्य एमएलए ने उनकी याचिका में पांच बिन्दुओं पर हाईकोर्ट से राहत मांगी थी। जिस पर हाईकोर्ट ने 24 जुलाई को कुछ बिन्दुओं पर याचिका स्वीकार कर ली थी।
दोनों पक्षों में फैसला हो गया इसलिए याचिका खारिज की जाए
अर्जी में कहा कि अब दोनों पक्षों में राजनीतिक समझौता हो गया है। वहीं प्रार्थी भी विधानसभा में विश्वास मत के समर्थन में अपना वोट दे चुके हैं। ऐसे में उनकी विधानसभा और कांग्रेस में सदस्यता बरकरार रखने की प्रार्थना एक तरह से स्वीकार हो चुकी है। अब याचिका लंबित रखने का कोई औचित्य नहीं है। इसलिए न्याय हित में यह याचिका खारिज की जाए।
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